हाई कोर्ट का फैसला। अब तीन बच्चे वाले चुनाव लड़ पाएंगे

त्रिस्तरीय चुनाव में 3 बच्चे वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए तीन बच्चे वाले प्रत्याशियों को राहत देते हुए एक बडा़ फैसल दिया ।


राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में 3 बच्चे वाले  प्रत्याशियी चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इसके लिए सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। जिससे हजारों की संख्या में पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों में निराशा देखी गई। खुद भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में इसको लेकर  रोष देखा गया।  कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ता एडवोकेट संदीप कोठारी के माध्यम से एक याचिका दायर की गई । जिस पर हाईकोर्ट ने आज यह बड़ा फैसला सुना कर सरकार को करारा झटका दिया।